तेनुघाट कोर्ट का फैसला: चेक बाउंस मामले में आरोपी मिथुन गिरी को आठ महीने की सजा और तीन लाख जुर्माना
तेनुघाट/डेस्क
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस मामले में पेटरवार थाना क्षेत्र के चलकरी निवासी मिथुन गिरी को दोषी करार देते हुए आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
क्या है मामला?
बंगा निवासी और नेहा ट्रैक्टर के प्रोपराइटर महेश कुमार कश्यप ने 2020 में तेनुघाट कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त मिथुन गिरी ने उनकी दुकान से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1,82,500 रुपए का चेक दिया था. जब चेक बैंक में जमा किया गया तो वह बाउंस हो गया. कई बार रकम लौटाने की मांग के बावजूद आरोपी ने पैसा नहीं लौटाया, जिसके बाद परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त और परिवादी पक्ष की दलीलों और गवाहों के बयान को सुनने के बाद एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने मिथुन गिरी को दोषी पाते हुए आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
जमानत पर रिहाई
फैसला सुनाए जाने के बाद अभियुक्त मिथुन गिरी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील के लिए आवेदन दिया, जिसके बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. परिवादी महेश कुमार कश्यप की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार मिश्रा ने पैरवी की.