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छात्रा आरोही की मौत मामले में पिट्स स्कूल के प्राचार्य की याचिका खारिज

छात्रा आरोही की मौत मामले में पिट्स स्कूल के प्राचार्य की याचिका खारिज
तेनुघाट
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय ने पिट्स मॉडर्न स्कूल, गोमिया की छात्रा आरोही रानी की संदिग्ध मौत के मामले में एक अहम मामला आया है। जिला जज तृतीय नीरज कुमार ने शुक्रवार को आरोपी स्कूल प्राचार्य बृज मोहन लाल दास की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि सहआरोपी अरिंदम दास गुप्ता, रोशन सिन्हा और प्रभास कुमार झा को जमानत दे दी गई।
मामले की शुरुआत तब हुई जब तेनुघाट निवासी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पुत्री आरोही रानी को स्कूल के अनुरोध पर एनसीसी कैंप में भेजा। स्कूल ने सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया था। 13 मई को उन्होंने अपनी पुत्री को स्कूल प्रबंधन को सुपुर्द किया। 18 मई को बात करने पर बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन 22 मई से संपर्क टूट गया। जानकारी मिलने पर 23 मई को एनसीसी कैंप सिलवार जाकर उन्होंने देखा कि आरोही की तबीयत बहुत खराब थी।
एनसीसी की ओर से घर ले जाने की सलाह मिलने पर उन्होंने रास्ते में मां शारदे सेवा सदन, स्वांग में इलाज कराया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में रांची के ऑर्किड हॉस्पिटल रेफर किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद 29 मई को आरोही की मृत्यु हो गई।
श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से उनकी बेटी की जान गई। न तो कोई शिक्षक कैंप में साथ गया और न ही स्वास्थ्य बिगड़ने की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने स्कूल प्राचार्य बृज मोहन लाल दास, एनसीसी शिक्षक चंदन प्रताप सिंह समेत आईईएल समिति के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बृज मोहन लाल दास की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि अन्य तीन आरोपियों को राहत दी। मामला अब भी न्यायिक प्रक्रिया में है।

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