छेड़खानी के मामले में अजय महतो को एक साल की सजा
तेनुघाट/डेस्क
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने छेड़खानी के मामले में पेक नारायणपुर अंतर्गत कंजकिरो निवासी अजय महतो को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई.
मामला पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि जब वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी, तब गर्मी के कारण दरवाजा खुला था. इसी दौरान रात में अभियुक्त अजय महतो घर में घुस आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग गया. बाद में जब पीड़िता के पति को इस घटना की जानकारी मिली और वह अभियुक्त के पास शिकायत करने गया, तो गिरधारी महतो और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की.
इस घटना के बाद पीड़िता ने पेक नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत में पहुंचा, जहां उपलब्ध गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई गई.
हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद अजय महतो ने इसके खिलाफ अपील में जाने का आवेदन दिया, जिसके आधार पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.
