तेनुघाट: चेक बाउंस मामले में सुशील सिंह को 1 वर्ष की सजा और 7 लाख जुर्माना
तेनुघाट
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए गए सन्डे बाजार निवासी सुशील सिंह को एक वर्ष की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला चेक बाउंस से संबंधित एक मामले में सुनाया गया, जिसकी शिकायत पंकज कुमार सिंह ने 2021 में दर्ज कराई थी.
मामले की पृष्ठभूमि में बताया गया है कि परिवादी पंकज कुमार सिंह और अभियुक्त सुशील सिंह के बीच मित्रता थी. इस दोस्ती के आधार पर पंकज कुमार सिंह ने सुशील सिंह को 5 लाख रुपये का कर्ज दिया था. इसके बदले सुशील सिंह ने एक चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया. जब पंकज कुमार सिंह ने सुशील सिंह को इस बारे में सूचित किया, तो उसने पैसे वापस नहीं किए. इसके बाद पंकज कुमार सिंह ने न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने सुशील सिंह को दोषी पाया और उसे 1 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
सजा सुनाए जाने के बाद, अभियुक्त सुशील सिंह के अधिवक्ता ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन किया. इसके बाद, सुशील सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया.