तेनुघाट: चेक बाउंस मामले में दोषी को छह महीने की सजा और दो लाख जुर्माना
तेनुघाट/डेस्क
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस मामले में गांधी नगर निवासी राकेश कुमार भाटिया को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
मामले के अनुसार, परिवादी संजय कुमार ने 2020 में अदालत में परिवाद दाखिल कर बताया था कि उसकी और राकेश कुमार भाटिया की दोस्ती थी और इस दोस्ताना संबंध में संजय ने 16 अगस्त 2016 को तीन लाख छब्बीस हजार रुपये का कर्ज दिया था. राकेश ने इसमें से 1,75,000 रुपये 14 मई 2019 को और 26,200 रुपये 14 जून 2019 को लौटा दिए थे. शेष 1,25,000 रुपये के लिए राकेश ने संजय को दो चेक दिए, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए.
संजय कुमार ने इस मामले में राकेश कुमार भाटिया के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया. न्यायालय में दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की बहस के बाद, एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने राकेश कुमार भाटिया को दोषी पाते हुए छह महीने की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
सजा के खिलाफ राकेश के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील के लिए आवेदन किया, जिसके बाद राकेश को जमानत पर रिहा कर दिया गया. परिवादी संजय कुमार की ओर से अधिवक्ता रमेंद्र कुमार सिन्हा और रतन कुमार सिन्हा ने अदालत में बहस की.