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तेनुघाट: दहेज उत्पीड़न के आरोपी को एक वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

तेनुघाट: दहेज उत्पीड़न के आरोपी को एक वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Tenughat: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति मोहन महतो को 1 वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

कांड की सूचिका रीता देवी ने 2018 में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी शादी ग्राम जूनोडीह थाना नावाडीह निवासी मोहन महतो के साथ 2011 में हुई थी. शादी के बाद लगभग 3 महीने तक ससुराल में उसे ठीक से रखा गया, परन्तु उसके बाद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. सूचिका के मायके वालों ने समझाने बुझाने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा.

सूचिका को पता चला कि उसका पति मोहन महतो एक लड़की को लेकर भाग गया और उसके बाद उससे शादी कर ली. तब रीता देवी ने न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया. उक्त परिवाद पत्र की जांच के लिए नावाडीह थाना भेजा गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम श्री मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में आया.

न्यायालय में उपलब्ध गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद श्री प्रजापति ने आरोपी पति मोहन महतो को दोषी पाया और उसे 1 वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त मोहन महतो के अधिवक्ता ने न्यायालय में सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का आवेदन दिया, जिसके बाद दोषी अभियुक्त मोहन महतो को जमानत पर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.

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