HomeBlogतेनुघाट: दहेज हत्या मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

तेनुघाट: दहेज हत्या मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

तेनुघाट: दहेज हत्या मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा
तेनुघाट/डेस्क
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

धनबाद जिला के बाघमारा थाना अंतर्गत नवागढ़ निवासी उषा देवी ने जरीडीह थाना प्रभारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री की शादी 13 मई 2022 को बिनोद सिंह के साथ हुई थी. 21 अक्टूबर 2022 की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और उसे जैना मोड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है. बाद में पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई.
उषा देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और दामाद बिनोद सिंह ने उसकी हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया, और सुनवाई के बाद मामला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत में आया.
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद बिनोद सिंह को दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने प्रभावी बहस की.
यह सजा दहेज उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और न्यायालय ने इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया है.

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