तेनुघाट: दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
तेनुघाट
जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में रंजीत कुमार चौधरी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.
पीड़िता ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र दायर कर आरोप लगाया था कि बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत जारंगडीह निवासी रंजीत कुमार चौधरी ने घर बेचने के नाम पर बहला-फुसलाकर उसे धनबाद ले जाकर दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता के जेवर और रुपए भी छीन लिए. आरोप यह भी था कि जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात भी कराया गया.
परिवाद पत्र के आधार पर मामले की जांच की गई और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद यह मामला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत में स्थानांतरित हुआ. अदालत में उपलब्ध गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने रंजीत कुमार चौधरी को दोषी पाया और 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
यह फैसला न्यायालय में दुष्कर्म पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
