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तेनुघाट न्यायालय का बड़ा फैसला: मनोज यादव हत्याकांड में संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास

तेनुघाट न्यायालय का बड़ा फैसला: मनोज यादव हत्याकांड में संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास
तेनुघाट
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने गोमिया थाना क्षेत्र के चर्चित मनोज यादव हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के आरोप में संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 6 सितंबर 2022 की है, जब तेनुघाट थाना क्षेत्र के 3 नंबर निवासी रामू यादव के भाई मनोज यादव साडम से दूध बेचकर लौट रहे थे। उसी दौरान महेश मिस्त्री ने तेनुघाट दो नंबर तक साथ चलने की बात कही। जब वे भारत माता मंदिर के पास पहुंचे, तो वहां पहले से घात लगाए संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार ने मनोज यादव की बाइक रोक दी और महेश मिस्त्री से गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड से मारपीट करने लगे।
मनोज यादव ने जब विरोध किया, तो दोनों अभियुक्तों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। संदीप मुंडा ने उन्हें जमीन पर पटककर छाती पर खड़ा होकर दबाने लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। इसके बाद दोनों ने मनोज को झाड़ियों में फेंक दिया और पीड़ित के घर पहुंचकर बताया कि “तुम्हारा भाई झाड़ी में पड़ा है, जाकर उठा लो।” घटनास्थल से अभिषेक कुमार ने मनोज यादव के पास से 4,500 रुपये भी लूट लिए।
घायल मनोज को तत्काल गोमिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से बोकारो और फिर रांची रिम्स रेफर किया गया। इलाज के दौरान मनोज यादव की मौत हो गई।
इस संबंध में गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह मामला तेनुघाट न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक पक्ष के अधिवक्ताओं अरुण कुमार सिन्हा और अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा।
सभी साक्ष्य और बहसों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार और गांव वालों ने न्याय की जीत बताते हुए इसे राहत भरा कदम बताया।

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