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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में तीन को सुनाई दस साल की सजा

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में तीन को सुनाई दस साल की सजा

Tenughat: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में ससुर टिकेश्वर महतो, भैंसुर नीलकंठ महतो एवं गोतनी प्रमिला देवी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मामला गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के टुकटुको गांव निवासी टिकेश्वर महतो की पुत्री पूनम कुमारी की शादी जून 2020 में पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के मूंगो रंगामाटी निवासी बसंत कुमार महतो के साथ हुई थी। आरोप के अनुसार, शादी के एक महीने बाद से ही पूनम के ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल और मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी।
पूनम कुमारी ने अपने पिता को कई बार फोन कर प्रताड़ना की जानकारी दी थी और अपनी जान को खतरा बताया था। 30 सितंबर 2020 को पूनम ने फोन कर आशंका जताई थी कि दहेज नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। अगले दिन, 1 अक्टूबर 2020 को, पूनम की लाश गांव के पास जंगल में एक महुआ के पेड़ से लटकी मिली। गले में साड़ी का फंदा बंधा था, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की आशंका जताई गई।
मामले की रिपोर्ट पेक नारायणपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने ससुर, भैंसुर और गोतनी को दोषी पाया और उन्हें दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने प्रभावी बहस प्रस्तुत की।

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