तेनुघाट: हत्या के मामले में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां दोषी करार
तेनुघाट
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी शमशेर अंसारी की हत्या के मामले में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी करार दिया है.
मामला 20 मई 2014 का है, जब मो. ऐनुल अंसारी, जो लोधी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, ने गोमिया सामुदायिक अस्पताल में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया. उनके अनुसार, उसी दिन सुबह उनके भतीजे शम्मीउल्लाह के साथ गांव के वाहिद अंसारी ने मारपीट की थी. इस पर ऐनुल अंसारी, मो. इस्लाम अंसारी से शिकायत करने गए, लेकिन इस्लाम अंसारी ने गाली-गलौज करते हुए रॉड से शमशेर अंसारी पर हमला कर दिया. इसके बाद समसुद मियां, शकूर मियां और अन्य लोग लाठी, फरसा, लोहे के रॉड और चाकू लेकर वहां पहुंचे और शमशेर अंसारी के सिर पर फरसा से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
इस घटना के बाद थाना में मामला दर्ज किया गया और मामला तेनुघाट न्यायालय में स्थानांतरित हुआ. अदालत में गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी पाया. सजा पर सुनवाई 30 सितंबर को होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की.
यह मामला तेनुघाट में एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला माना जा रहा है, जिससे न्याय की उम्मीद की जा रही है.
