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मतगणना केन्द्र के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

मतगणना केन्द्र के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अनंत/बेरमो
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 23 नवंबर 2024 को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना-सह-वज्रगृह केन्द्र कृषि बाजार समिति, आईटीआई मोड़, चास के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 22 नवंबर 2024 की मध्यरात्रि से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा.

निषेधाज्ञा का आदेश चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह निषेधाज्ञा लागू की है. इस आदेश के तहत मतगणना केन्द्र के 500 गज के दायरे में पांच या उससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते. इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार या अग्नेयास्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा.

सख्त कार्रवाई का प्रावधान प्रशासन ने यह कदम कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है, ताकि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, यह आदेश शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षिक संस्थानों और मतगणना कार्य में नियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा.

मतगणना के दौरान सख्त निगरानी मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक भीड़, जुलूस या अनियंत्रित गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. प्रशासन ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनता से सहयोग की अपील की है.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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