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रांची: आयोग ने मुख्यमंत्री से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 वर्ष तक छूट देने का किया आग्रह

रांची: आयोग ने मुख्यमंत्री से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 वर्ष तक छूट देने का किया आग्रह

Ranchi: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री से अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 वर्ष तक की छूट देने का आग्रह कियाहै. मंगलवार को आयोग की बैठक रांची स्थित कार्यालय में हुई. बैठक में आयोग के अध्यक्ष सह गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो, सदस्य नंदकिशोर मेहता सहित अन्य सदस्य शामिल थे. बैठक के बाद प्रेस बयान जारी कर कहा गया कि राज्य के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन को एक पत्र प्रेषित किया है. उन्होंने कहा है कि JPSC एवं JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाली अधिकतम उम्र सीमा की छूट को 2 वर्ष से 5 वर्ष करने के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करने की पहल करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि अभी राज्य में अधिकतम 2 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाती है. जबकि, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को उम्र सीमा पांच साल की छूट दी जाती है. झारखंड में उम्र सीमा में 5 साल की छूट नहीं मिलने से अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अपने हक, अधिकार से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने पत्र में कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की 20 फरवरी को आहूत बैठक में उक्त मामले पर विस्तृत विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट प्रदान करने की अनुशंसा आयोग के पत्रांक 85/पि0 दिनांक 27-02-2024 द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को प्रेषित किया गया है, परंतु अभी तक कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है.

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व्यापक रूप से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई किया जाना है. जिसमें पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी वंचित न रह जाए, इसके लिए आयोग द्वारा 25 जून की बैठक में पुनः सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया है.

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

आयोग के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को संबोधित संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र छाया प्रति संलग्न के आलोक में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश एवं बिहार की तर्ज पर झारखंड राज्य में भी पिछले वर्ग के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय एवं निदेशालय का गठन करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.
आयोग द्वारा गठित टीम ने मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्य का भ्रमण कर ट्रिपल टेस्ट के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन किया है. तुलनात्मक समीक्षा के उपरांत झारखंड राज्य में ट्रिपल टेस्ट का कार्य मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के तर्ज पर करने का निर्णय लिया गया.
पिछले वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखंड, रांची की टीम को बिहार भ्रमण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार के सभी जिलों में पिछले वर्गों के लिए कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है. झारखंड राज्य के सभी जिलों में पिछड़ी जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवश्यक विद्यालय खोलने के अनुशंसा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया.

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