Homeबोकारोसीआरपीएफ कुरकनालो क्लस्टर गोलीकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

सीआरपीएफ कुरकनालो क्लस्टर गोलीकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

सीआरपीएफ कुरकनालो क्लस्टर गोलीकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास
तेनुघाट/डेस्क
जिला जज प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी दीपेंद्र यादव और मुरैना निवासी राजदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
क्या था मामला?
यह मामला झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान घटित हुआ था। सीआरपीएफ 226 बटालियन के निरीक्षक/जीडी कुलदीप सिंह बाना ने चतरो चट्टी थाना में मामला दर्ज कराया था.
9 दिसंबर 2019 को 34 गोमिया विधानसभा क्षेत्र के चतरो चट्टी थाना अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुर्कनालो क्लस्टर में सीआरपीएफ की ड्यूटी लगी थी. रात 8:45 बजे सहायक उप निरीक्षक पूर्णानंद भुइयां और आरक्षी दीपेंद्र यादव के बीच झड़प हुई. इसके बाद दीपेंद्र यादव अपने कमरे से एके-47 राइफल लेकर बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.
इस हमले में पूर्णानंद भुइयां और कंपनी कमांडर साहुल हरसन की गोली लगने से मौत हो गई. आरक्षी हरिश्चंद्र खाखोलरी भी घायल हुए. घटना के दौरान राजदीप सिंह को भी एके-47 लिए देखा गया, और दोनों आरोपी शराब के नशे में थे.
अदालत का फैसला
जांच और गवाहों के बयान के आधार पर मामला तेनुघाट न्यायालय में चला. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज प्रथम अनिल कुमार ने दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की भूमिका
इस केस में अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की.सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया.

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