SC/ST act में 101 लोगों को कठोर सज़ा
डेस्क/ झारखंड न्यूज़ लाइव
कर्नाटक की एक अदालत ने 2014 के दलित अत्याचार मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराया है। यह मामला मराकुंबी गाँव में दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा से जुड़ा है, जहाँ आरोपियों ने सिनेमा टिकट खरीदने के दौरान हुए हमले के बदले में दलित समुदाय के लोगों पर हमला किया और उनके घरों में आग लगा दी ।
अदालत ने 98 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य को पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी गई । इस मामले में कुल 117 लोगों पर आरोप लगाए गए थे, जिनमें से 11 की मामला लंबित होने के दौरान मृत्यु हो गई और दो आरोपी नाबालिग थे, जिनके मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजे गए ।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के मामले में दया दिखाना न्याय का मजाक होगा । अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों की महिलाओं की मर्यादा का उल्लंघन किया और उन पर पत्थर, ईंट, और लाठियों से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं ।