दुष्कर्म के आरोपी राहुल सिंह को 12 साल की सजा और जुर्माना
तेनुघाट/डेस्क
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोपी करगली बाजार निवासी राहुल सिंह को दोषी करार देते हुए 12 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
पीड़िता ने बेरमो महिला थाना प्रभारी के समक्ष दर्ज कराए बयान में बताया था कि करगली बाजार निवासी राहुल सिंह ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर प्यार का इजहार किया. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और राहुल ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए. 21 दिसंबर 2022 को राहुल ने मंदिर में शादी करने का नाटक किया और पीड़िता को अपने घर ले गया.
हालांकि, उसके माता-पिता ने पीड़िता को घर से निकाल दिया. पीड़िता के परिजन उसे अपने घर ले गए. बाद में, जब 26 दिसंबर 2022 को पीड़िता ने राहुल से संपर्क किया, तो उसने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया.
न्यायालय का फैसला
पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत में स्थानांतरित हुआ. न्यायालय में गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहुल सिंह को दोषी ठहराया. अदालत ने राहुल को 12 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और अधिवक्ता बिनोद कुमार गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किए. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राहुल को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई.
