बोकारो
बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव ने जरीडीह प्रखंड अंतर्गत बाराडीह ग्राम पंचायत के निलम्बित मुखिया को न्यायिक हिरासत में जाने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. दरअसल मुखिया एक मामले में जेल चल गई थी. अभी जमानत पर है. जेल जाने के बाद मुखिया का वितीय शक्ति उप मुखिया को दे दिया गया है. अब बाहर आने पर वितीय शक्ति वापस करने की मांग कर रही है, लेकिन सुनवाई नहीं होते देख 7 जून को प्रखंड कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. जानकारी मिलते ही डीसी ने संज्ञान लिया है और जांच दल को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है. जांच दल में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो के निदेशक सह वरीय पदाधिकारी मेनका एवं जिला अभियंता, जिला परिषद बोकारो के हरि दास शामिल हैं. जांच दल को एक सप्ताह के अंदर जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया.
क्या है मामला
पुष्पा देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-बाराडीह को जरीडीह थाना द्वारा सेक्टर-4 (SC/ST) थाना काण्ड सं0-21/2019 में दिनांक 08.04.2024 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 444 दिनांक 26.04.2024 के क्रम में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 268/पं०, दिनांक 26.04.2024 के द्वारा मुखिया की समस्त शक्तियाँ (वित्तीय सहित) निलम्बित की गई है.
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 584 दिनांक 18.05.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 09.05.2024 को पुष्पा देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-बाराडीह को जमानत मुक्त कर दिया गया है. उनके द्वारा आवेदन देकर मुखिया की शक्ति पुर्ननिहित करने का अनुरोध किया गया है.