तेनुघाट: चेक बाउंस मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी पिंटू कुमार रिहा
तेनुघाट
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम, बेरमो ने चेक बाउंस के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी पिंटू कुमार (निवासी चास) को रिहा कर दिया। यह मामला दुग्दा निवासी राजेश कुमार यादव द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके सॉफ्ट कोक प्लांट को किराए पर लेने के लिए आरोपी ने तीन लाख रुपये का चेक दिया था, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
मामले की सुनवाई और फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने गवाह और दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सभी गवाहों और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद न्यायालय ने पाया कि साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
बचाव पक्ष की दलीलें और फैसला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार तिवारी ने न्यायालय में प्रभावी बहस की, जिसके बाद माननीय एसीजेएम ने आरोपी पिंटू कुमार को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चेक बाउंस के मामलों में ठोस साक्ष्य और पर्याप्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इस मामले में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अदालत को पर्याप्त नहीं लगे, जिसके चलते आरोपी को लाभ मिला।
