तेनुघाट: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा
Tenughat: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनील कुमार ने हत्या के आरोपी पतित बाउरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. घटना 1 जनवरी 2015 की है, जब जारीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी धीरन मंडल को सूचना मिली कि टांड़ मोहनपुर तिवारी टोला में रहने वाले भाड़ेदार ने अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या कर दी है. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक महिला को गंभीर रूप से मार-पीट कर आग लगा दी गई है. जांच में पता चला कि पतित बाउरी ने अपनी पत्नी निक्की देवी को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर आग लगाकर हत्या कर दी.
इस आधार पर जारीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया और आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला जिला जज प्रथम अनील कुमार के न्यायालय में आया. न्यायालय में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद, अनील कुमार ने पतित बाउरी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद, अभियुक्त पतित बाउरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.