चेक बाउंस मामले में दोषी को छह महीने की सजा और पांच लाख जुर्माना
तेनुघाट: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के एक मामले में रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी विनोद कुमार को छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
क्या है मामला?
जारंगडीह निवासी महादेव गोराई ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में परिवाद पत्र दायर कर बताया था कि अभियुक्त विनोद कुमार ने रांची में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के नाम पर 20 लाख रुपये लिए थे। जब जमीन नहीं मिली और रुपये वापस मांगे गए तो अभियुक्त ने दस-दस लाख रुपये के दो चेक दिए।
जब परिवादी ने चेक बैंक में जमा किए, तो खाते में अपर्याप्त राशि के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद महादेव गोराई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और छह महीने की सजा तथा पांच लाख रुपये जुर्माना का आदेश दिया।
अभियुक्त को मिली जमानत
फैसले के बाद अभियुक्त विनोद कुमार के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन दिया। इसके बाद अदालत ने दोषी को जमानत पर रिहा कर दिया।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने की बहस
इस मामले में परिवादी महादेव गोराई की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की और अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
