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नावाडीह: खुंटा में भूमि विवाद को लेकर धारा 163 लागू, एसडीएम बेरमो मुकेश मछुआ ने जारी किया आदेश

नावाडीह: खुंटा में भूमि विवाद को लेकर धारा 163 लागू,
एसडीएम बेरमो मुकेश मछुआ ने जारी किया आदेश
नावाडीह/डेस्क
बेरमो अनुमंडल के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत मौजा खुंटा में भूमि विवाद को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्लॉट संख्या 387, खाता संख्या 04, रकवा 04 डिसमिल में लगातार बढ़ रहे आपसी तनाव और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 8 अप्रैल 2025 की रात 12:00 बजे से प्रभावी रहेगा और स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
निषेधाज्ञा के तहत ये गतिविधियां रहेंगी पूर्णतः वर्जित:
पाँच या अधिक लोगों का एकत्रित होना, भ्रमण करना या भीड़ लगाना।
किसी भी प्रकार का हथियार जैसे लाठी, तलवार, फरसा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना।
जुलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन जैसे आयोजन।
बिना अनुमति के किसी अनधिकृत व्यक्ति का निषेध क्षेत्र में प्रवेश।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक पोस्ट करना।
प्रशासन ने यह कदम मंदिर की चारदीवारी और सामुदायिक भवन के बीच, फारूक अंसारी के दोनों घरों के बीच स्थित भूमि को लेकर उत्पन्न तनाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मुस्तैद हैं।

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